बीएसएफ भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल – बीएसएफ भर्ती में पूर्व- अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कल अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना का लाभ उठाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एक अहम निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही आयु-सीमा मानदंडों में भी ढील दी गई है। पढ़िए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की बड़ी बातें

नई व्यवस्था के मुताबिक, अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवीरों के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक की छूट दी जाएगी। उन्हें दोबारा शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधे ही अगले दौर में भर्ती के पात्र होंगे।

 

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