असम सरकार ने देश में कोविड के नये वैरियंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कल नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग बाहर से आकर राज्य में रहने के इच्छुक हैं उन्हें सात दिन तक घर में ही क्वारैंटीन में रहना होगा।
यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो वह सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा और उसके नमूने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशाला भेजे जायेंगे। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग राज्य में आना और यहां से जाना चाहते हैं उन्हें यात्रा से पूर्व स्व-घोषणापत्र एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
यात्रियों से यह भी कहा गया है कि वे अपना विवरण यात्रा से 14 दिन पहले दें दें तथा ऐसे लोगों को 72 घंटे के भीतर का निगेटिव आरटी पीसीआर जमा कराना अनिवार्य होगा।