गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू-कश्मीर काडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केन्द्रशासित प्रदेश के काडर के साथ मिलाया गया है। इसे ए.जी.एम.यू.टी. काडर भी कहा जाता है। राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये थे। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू-कश्मीर काडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केन्द्रशासित प्रदेश के काडर के साथ मिलाया गया है। इसे ए.जी.एम.यू.टी. काडर भी कहा जाता है। राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये थे।