नूंह में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा बंद, धारा 144 लागू

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हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद राज्य सरकार ने दो दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट और बड़ी संख्या में एसएमएस भेजने की सेवा को निलंबित करने का शुक्रवार को आदेश दिया। इस संबंध में जारी एक सरकारी आदेश में खान की गिरफ्तारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन प्रसाद द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया, ”हरियाणा राज्य के नूंह जिले में शांति एवं सौहार्द में किसी भी प्रकार के खलल को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जो 15 सितंबर सुबह 10 बजे से 16 सितंबर रात 11 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा।

मामन खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे नूंह जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. जिले में धारा 144 लगाई गई है। अदालत परिसर में और उसके आस-पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खान को दिन में किसी भी वक्त पेश कर सकती है। हरियाणा सरकार ने 31 जुलाई को हुई हिंसक घटनाओं के बाद पिछले महीने भी नूंह जिले में कई दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित किया था। नूंह हिंसा के बाद स्थिति धीरे-धीरे कंट्रोल हुई तो इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल की गई।

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