
उच्चतम न्यायालय ने कहा विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर का लेनदेन अमान्य और अप्रभावी है। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में अवमानना मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को दो हजार रुपये जुर्माना और चार महीने की जेल की सजा सुनाई है। 2017 में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए माल्या ने अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित किये थे।
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ ने याचिका में अवमानना कार्रवाई की मांग की थी। विजय माल्या नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण नहीं चुकाने के मामले में आरोपी है। इसमें माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस भी शामिल है।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 सप्ताह के अंदर ब्याज समेत 40 मिलियन डॉलर वापस करने का आदेश दिया है. अगर माल्या चार हफ्ते के अंदर 40 मिलियन डॉलर वापस नहीं करते हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त करके यह रकम वसूली जाए.