नई दिल्ली: 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पासपोर्ट को लेकर नए नियम प्रभावी कर दिए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत अब ऐसे बच्चों के लिए जारी होने वाला पासपोर्ट पांच साल की अवधि तक ही मान्य रहेगा। इस बदलाव का उद्देश्य उम्र बढ़ने के साथ बच्चों की पहचान और दस्तावेजों के नवीनीकरण को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
इस संशोधन से अभिभावकों और बच्चों को पासपोर्ट प्रक्रिया में स्पष्टता मिलेगी। पांच वर्ष की वैधता पूरी होने के बाद पासपोर्ट को नियमानुसार फिर से नवीनीकृत कराना होगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने से पहचान संबंधी प्रक्रियाओं को समय-समय पर अद्यतन रखने में आसानी होगी।
नया नियम लागू होने के साथ ही संबंधित केंद्रों पर इस प्रक्रिया को अपना लिया गया है। अब इस आयु वर्ग के आवेदनों पर केवल तय की गई पांच वर्ष की वैधता ही लागू होगी, जिससे पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा।











