हरियाणा की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे मोनू मानेसर की जेल अवधि बढ़ गई, जो नूंह हिंसा और राजस्थान में अपहरण-हत्या मामले में भी आरोपी है।
मोनू को 16 अक्टूबर को नूंह हिंसा मामले में जमानत मिल गई थी। पटौदी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुरक्षा कारणों से मानेसर की सुनवाई भोंडसी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई।
अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी.’ भारद्वाज ने कहा कि अगली सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। हत्या के प्रयास का मामला 6 फरवरी को पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में दो समूहों के बीच हुए विवाद से संबंधित है, जब मानेसर अपने समूह के साथ वहां था। उसी इलाके के निवासी मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उनके बेटे को गोली मार दी गई थी।











