
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को शुक्रवार को समन जारी किया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया।
ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है।
अदालत ने आरोपों के साथ वादी और उसकी बेटी के संबंध में साझा किए गए पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, रीट्वीट, छेड़छाड़ की गईं तस्वीरों को हटाने और उनके पुन: प्रसार को रोकने के लिए भी निर्देश जारी किया।
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 नवंबर को अदालत के समक्ष और रजिस्ट्रार के समक्ष 18 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है।