नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में रोक की याचिका लगाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि सीएए पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष 5-5 पन्ने का लिखित संक्षिप्त नोट जमा करवाएं। केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक जवाब दे।
सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने इस पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजा जाए। इस पर कोर्ट ने पूछा कि 238 याचिकाओं में से कितने मामले में हमने नोटिस जारी किया है।
बता दें कि 16 मार्च को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की।











