हज 2026 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने मक्का में प्रवेश के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय और हज-उमराह मंत्रालय के संयुक्त फैसले के तहत 13 अप्रैल 2026 से बिना आधिकारिक परमिट के किसी भी व्यक्ति को मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अब केवल वैध हज परमिट, मक्का में जारी निवास आईडी यानी इकामा या पवित्र स्थलों पर काम करने का आधिकारिक वर्क परमिट रखने वाले ही प्रवेश कर सकेंगे।
विदेशी नागरिकों और प्रवासियों के लिए इन दस्तावेजों के बिना मक्का में दाखिल होना पूरी तरह प्रतिबंधित है और सुरक्षा चौकियों पर सख्त जांच होगी। इसके अलावा सभी उमराह वीजा धारकों को 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करना 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक पूरी तरह निलंबित रहेगा। यह नियम नागरिकों, प्रवासियों और जीसीसी देशों के लोगों पर भी लागू होगा।
18 अप्रैल के बाद केवल हज वीजा पर ही मक्का में प्रवेश और ठहरने की अनुमति होगी। मक्का के स्थानीय निवासियों को छूट दी गई है लेकिन उनके पास मक्का जारी इकामा होना जरूरी है। बिना परमिट पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह फैसला पिछले वर्षों में भीड़ और अनधिकृत तीर्थयात्रियों की समस्याओं और मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए लिया गया है।











