केंद्र सरकार वैक्सीन विनिर्माताओं से 75 प्रतिशत कोविड टीके प्राप्त करेगी और ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। देशभर के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर सभी नागरिकों को निशुल्क टीके लगाए जाएंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश 21 जून से प्रभावी होंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा।
दिशा निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों को वैक्सीन विनिर्माताओं से कुल टीकों के उत्पादन का 25 प्रतिशत तक सीधे प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। निजी अस्पतालों के लिए टीकों का मूल्य वैक्सीन विनिर्माता तय करेंगे और निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये प्रति खुराक सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी।
इससे पहले के दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार टीका विनिर्माताओं से 50 प्रतिशत टीके लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क उपलब्ध करा रही थी।