स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा-निर्देश जारी किए है। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल है। मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड नियंत्रण क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे।
दिशा-निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है, तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। खाने-पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है।
मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बाजार पहले की ही तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास्क कियोस्क लगाए जाने चाहिए।