उद्धव ठाकरे, आदित्य और संजय राउत को दिल्ली हाईकोर्ट का समन, मानहानि के मुकदमे में फँसे

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा एमपी संजय राउत को समन जारी किया है। शिवसेना नेता राहुल रमेश शेवाले ने तीनों पर दीवानी मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसे लेकर कोर्ट ने तीनों नेताओं को समन जारी किया है। मामले की सुनवाई 17 अप्रैल, 2023 को होगी।

राहुल शेवाले ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख को लेकर आपत्ति जताई थी। पिछले दिनों लिखे गए एक लेख में राहुल शेवाले का जिक्र किया गया था। जिसके बाद शिवसेना नेता ने छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया।

इससे पहले उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुई चुनाव चिह्न को लेकर लंबी लड़ाई गई। चुनाव आयोग ने तीर-धनुष उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे गुट को सौंपा। साथ ही चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी। एकनाथ शिंदे को तीर-धनुष चुनाव चिह्न सौंपने पर संजय राउत ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपये में यह डील हुई है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने दो करोड़ रुपये में चुनाव चिह्न खरीदा है।

 

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