बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता कंगना रनौत के बंगले में अवैध निर्माण के लिए बीएमसी द्वारा शुरू की गई विध्वंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी और यह समझने की कोशिश की कि जब मालिक मौजूद नहीं था तो शहर की नागरिक संस्था ने संपत्ति में प्रवेश क्यों किया।
न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने रानौत द्वारा बीएमसी द्वारा उनके बंगले में अवैध निर्माण के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में विध्वंस प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।
अदालत ने बीएमसी से यह समझने की कोशिश की कि वह परिसर में कैसे दाखिल हुआ और उसने याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बुधवार को रानौत के बांद्रा बंगले में अवैध बदलावों को ध्वस्त किया।