दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ब्रिटेन से आने वाले कोविड संक्रमित यात्रियों की पर्याप्त जांच और बाद की देखभाल पर पूरा ध्यान दिया जाए। उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार द्वारा कोवी-2 पर जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का पालन करने को भी कहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को कोवी-2 संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतने को कहा है। उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन में नए कोरोनो वायरस स्ट्रेन मिलने के बाद यह निर्देश दिया है। एडवोकेट राकेश मल्होत्रा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका में इस संक्रमण की पहचान करने के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी में जांच कराने की मांग की है।