मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास से अतिक्रमण हटाने पर 10 दिन की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध बस्तियों को हटाने की कार्रवाई पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है ।

दरअसल मथुरा वृंदावन रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए रेलवे अपनी जमीन पर मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान से लेकर अमरनाथ विद्या आश्रम तक करीब दो सौ मकान रेलवे लाइन के दोनों तरफ बने हैं। रेलवे का कहना है कि ये मकान उसकी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए हैं।

उत्‍तर मध्‍य रेलवे का कहना था कि अतिक्रमण करने वालों को इस साल जून में नोटिस दिया गया था। मकान खाली करने के लिए एक महीने का समय देने के बावजूद ये लोग यहीं पर रह रहे थे। समय बीत जाने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि वे 100 साल से भी ज्‍यादा समय से वहां रह रहे हैं।

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